दो लापरवाह शिक्षकों को कलेक्टर ने किया निलंबित
प्राप्त जानकारी के अनुसार संकुल केंद्र हाई स्कूल चकढाना की प्राथमिक शाला गौलीढाना (संबद्ध संस्था-प्राथमिक शाला घोरपड़) के प्राथमिक शिक्षक श्री गंगाराम उइके को शाला में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने, मुख्यालय पर निवास नहीं करने, अध्यापन कार्य में रूचि नहीं लेने एवं शाला संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमपुर नियत किया गया है।