MP Kisan News : सिंचाई के बिजली कनेक्शन के लिए सरकार देगी सब्सिडी, बिजली विभाग ने तय की दरें

MP Kisan News : रबी फसलों की बुवाई का समय आ गया है। फसलों की सिंचाई के लिए सरकार के द्वारा किसानों को कृषि पंप चलाने हेतु अस्थाई बिजली कनेक्शन दिया जाता है। यह कनेक्शन 3 से 5 महीने के लिए दिए जाते हैं और इसके लिए 3 से लेकर 10 हॉर्स पावर तक कृषि पंप के अस्थायी कनेक्शन की तरह निर्धारित की गई है। आपको अगर फसलों का सिंचाई करना है तो आप बिजली विभाग में आवेदन करके कृषि पंप के लिए अस्थाई बिजली आसानी से ले सकते हैं।
3 से 10 HP का मिलेगा कनेक्शन ( MP Kisan News )
मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्वात और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। नियम के अनुसार किसान 3HP से लेकर 10 HP तक के पंपों के लिए बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं।
इतनी देनी होगी राशि
सरकार के द्वारा सब्सिडी घटाने के बाद आप किसानों को 5503 रुपये 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए 72 25 रुपये, 5 महीने के लिए किसानों को 11814 रुपए देना होगा। वहीं दूसरी तरफ थ्री फेज 10 हॉर्स पावर के अस्थाई पंप कनेक्शन हेतु 3 महीने के लिए 17552 रुपए देना होगा। 4 महीने के लिए 23289 रुपए देना होगा।5 महीने के लिए 29026 रुपए देना होगा।
जानें क्या है अस्थाई पंप से जुड़े नियम
ग्रामीण क्षेत्र के क़ृषि उपभोक्ता के लिए अस्थाई पंप कनेक्शन की दरें 4 अप्रैल 2024 से लागू की गई है। कंपनी ने कहा कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सर चार्ज नहीं देना होगा। इससे किसानों को काफी लाभ होता है।
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