Betul Court Decision: 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Betul Court Decision: Life imprisonment to the accused who molested a 14-year-old girl
Betul Court Decision: 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी अजय पिता लक्ष्मण सहारे उम्र 26 वर्ष निवासी सारणी को दोषी पाते हुए अनन्य विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट बैतूल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर नहीं बताया दिनांक 13 नवंबर 2018 को किशोरी की मां ने सारणी थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 12 नवंबर 2018 की शाम 5 बजे बिना बताये घर से चली गई। पीड़िता की तलाश रिश्तेदारी में की गई लेकिन कहीं सुराग नहीं लगा। शिकायत पर सारणी पुलिस ने गुमसुदगी दर्ज की गई।
14 नवंबर 2018 को पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब किया गया। जब पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अजय सहारे ने उसके साथ राखड़ डैम के जंगल में ले जाकर कई बार दुराचार किया है। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस अभियोग पत्र को विशेष न्यायालय बैतूल( पॉक्सो एक्ट) प्रस्तुत किया गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री ठाकुर ने बताया कि पीड़िता ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया पीड़ित ने उसके साथ दुराचार की घटना होने से इनकार किया। परंतु अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज एवं वैज्ञानिक साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित के साथ दुराचार होना प्रमाणित पाया गया। संबंधित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की है।



