Betul Court Decision News: किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पटवारी को 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा
Betul Court Decision News: Patwari, accused of molesting a teenage girl, sentenced to 3 years rigorous imprisonment
Betul Court Decision News: 16 वर्षी एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पटवारी पवन पिता जगरलाल परते 41 वर्ष निवासी हिडली आठनेर को अनन्य विशेष न्यायालय( पोक्सो एक्ट) बैतूल ने 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा ने बताया कि 07 जुलाई 2020 को कोतवाली थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है। 5 जून 2020 को वह अपनी मां और आरोपी पवन के साथ बैतूल आई थी। वह नाना के यहां रहकर पढ़ाई करती है। 25 जून 2020 को करीब 12:30 बजे मां कॉलेज गई थी। तभी आरोपी आया और उसने छेड़छाड़ की गई। घटना के संबंध में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
2 जुलाई 2020 को पीड़िता ने अपनी मां से कहा कि उसे नाना के घर जाना है तब उसकी मां ने आरोपी पवन के साथ उसे मोटरसाइकिल से उसके नाना के घर भेजा था। रास्ते में आरोपी पवन ने उसके साथ छेड़छाड़ की गई। यह बात पीड़िता ने अपने नाना- नानी को बताई। किशोरी ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया गया न्यायालय ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया और आरोपी को दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एमपी वर्मा और वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की है।



