Betul Crime News:  मक्के के खेत में मिली 4 दिन पुरानी सडे-गले शव का सारणी पुलिस ने किया खुलासा

Betul Crime News: Sarni Police solve the case of a 4-day-old, decomposed body found in a maize field.

Betul Crime News:  बैतूल जिले के सारणी थाना पुलिस ने मक्का के खेत में मिले शव मामले का खुलासा किया है। करंट लगने के कारण मौत का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लिस अधीक्षक बैतूल  वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में गंभीर अपराधों की रोकथाम एवं लंबित मामलों के त्वरित खुलासे हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस द्वारा ग्राम बाकुड़ में मक्के के खेत से बरामद 04 दिन पुरानी सड़ी हुई लाश के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
11 अगस्त 2026 को श्यामवती पति ओझा मर्सकोले, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम बाकुड़ द्वारा थाना सारणी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनका छोटा पुत्र मनोज मर्सकोले, उम्र 27 वर्ष, 07 अगस्त 2026 की शाम लगभग 06:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया है। उन्हें आशंका थी कि किसी व्यक्ति द्वारा मनोज को गुप्त रूप से कब्जे में रखा गया है।रिपोर्ट पर *थाना सारणी में  धारा 140(3) बीएनएस* के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मक्के के खेत में मिली लाश से हुआ घटना का खुलासा
पुलिस अधीक्षक  वीरेन्द्र जैन द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल गुमशुदा युवक की तलाश एवं मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस द्वारा लगातार तलाश एवं जांच की जा रही थी।
इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाकुड़ में अभिराम यादव के मक्के के खेत में एक पुरानी सड़ी हुई लाश पड़ी है। सूचना पर थाना सारणी में मर्ग क्रमांक 51/26, धारा 194 बीएनएसएस के तहत कायम कर जांच प्रारंभ की गई।मृतक की पहचान मनोज पिता ओझा मर्सकोले, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम बाकुड़ के रूप में हुई, जो 7 अगस्त 2026 से लापता था।
अवैध करंट ने ली जान, साक्ष्य छिपाने शव दूसरे खेत में फेंका
जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। प्राप्त सुरागों के आधार पर संदेही परेश पिता किशन मर्सकोले, महेन्द्र कुमरे पिता जुगरा कुमरे एवं सुनील पिता दीमू कुमरे, सभी निवासी ग्राम बाकुड़ से पूछताछ की गई।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे जंगली सूअर आदि को मारने के लिए खेत के चारों ओर तार बिछाकर उसमें अवैध रूप से विद्युत करंट प्रवाहित करते थे। 7 अगस्त 2026 को तीनों आरोपियों द्वारा परेश मर्सकोले के खेत में सेंट्रिंग वाली तार बिछाकर करंट लगाया गया था। इसी दौरान रात में मनोज मर्सकोले खेत में पहुंचा और अवैध रूप से फैलाए गए विद्युत करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
आरोपियों ने दूसरे दिन 8 अगस्त 2026 की सुबह घटना का पता छिपाने एवं किसी को जानकारी न हो, इस उद्देश्य से मनोज के शव को उठाकर दूसरे व्यक्ति अभिराम यादव के मक्के के खेत में फेंक दिया। इसके बाद करंट फैलाने में प्रयुक्त वायर एवं जीआई तार को गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण में धारा 105, 238(ख), 3(5) बीएनएस का इजाफा किया गया तथा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों से बरामद सामग्री
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस से
– 02 बंडल केबल
– सेंट्रिंग वाली तार
– मृतक के दाहिने पैर की चप्पल
– एयरफोन बरामद किए हैं।
गिरफ्तार आरोपी
1. परेश पिता किशन मर्सकोले, निवासी ग्राम बाकुड़
2. महेन्द्र कुमरे पिता जुगरा कुमरे, निवासी ग्राम बाकुड़
3. सुनील पिता दीमू कुमरे, निवासी ग्राम बाकुड़
सराहनीय भूमिका
थाना प्रभारी: निरीक्षक जयपाल इनवाती,
उप निरीक्षक: उनि मनोज उईके, उनि सुनील गौर, उनि प्रीति पालेवार, सहायक उप निरीक्षक: अनिल मोर्य,प्रधान आरक्षक: श्रीराम उईके, शैलेन्द्र सिंह,आरक्षक: मोहित भाटी, सुभाष मंडलोई, आर. जितेन्द्र जाट, सायबर सेल: निरीक्षक कविता नागवंशी, आर. राजेन्द्र धाड़से की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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