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MP News: मध्य प्रदेश में इन नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, जारी हुआ आदेश

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MP News: देश में लगातार स्कूल बस में हादसे हो रहे हैं।इंदौर के एक नामी स्कूल में अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ा स्कूल बस हादसा हो गया जिसमें चार बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने सभी स्कूल बसों में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है इसके साथ ही ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले चालकों को कम पर नहीं रखने का आदेश जारी किया है।

2018 में इंदौर के DPS में हुआ था स्कूल बस हादसा ( MP News )

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ने 2018 में इंदौर में हुए स्कूल व शहर से को लेकर एक जनहित याचिका दायर किया जिसमें स्कूल बसों के संचालक को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। अब सभी स्कूल बसों में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली और सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है इसके साथ ही साथ यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों को काम पर नहीं रखने का आदेश दिया गया है।

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हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे से जुड़ी 6 जनहित याचिकाओं का बुधवार को निपटारा किया और इसमें पीठ ने पाया कि राज्य के स्कूली बसों के परिचालन को लेकर विशिष्ट नियम को कायदे से पालन नहीं किया जाता है। अब इसको लेकर एक दिशा निर्देश भी बनाया गया है। अब राज्य में 12 साल से पुराने वाहन को स्कूल बस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और हर स्कूल बस में गति नियंत्रक लगाया जाएगा।

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कोर्ट ने कहा कि सभी बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि पेरेंट्स सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से अपने बच्चों पर नजर रख पाए। 12 साल से पुराने वाहनों को नहीं चलने का आदेश जारी किया गया है और अगर ऐसा किया जाता है तो उसे पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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