Betul Cyber Fraud : रेलवे एरियर्स की राशि दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाला आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
Betul Cyber Fraud: Accused arrested from Jharkhand for cyber fraud committed under the pretext of securing railway arrears.
कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बैतूल लाकर न्यायालय में किया पेश🔹 *रेलवे डीआरएम कार्यालय के अकाउंट सेक्शन से बोलने का झांसा देकर डाउनलोड करवाया था फर्जी ऐप।
🔹 *फरियादी के बैंक खाते से राशि निकालने के मामले में आरोपी की पहचान कर किया गिरफ्तार।
🔹 *आरोपी के कब्जे से वीवो कंपनी का मोबाइल एवं एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड जब्त।*
Betul Cyber Fraud : बैतूल जिले में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा साइबर ठगी के मामलों में संलिप्त आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी बैतूल सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए झारखंड निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बैतूल लाकर दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
घटना का विवरण
17 फरवरी 2026 को फरियादी सुरेश कुमार राजपाली, निवासी चंद्रशेखर वार्ड, बैतूल ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 12 नवंबर 2025 को उसके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने स्वयं को रेलवे डीआरएम कार्यालय के अकाउंट सेक्शन का कर्मचारी बताते हुए एरियर्स की राशि आने की जानकारी दी और एक ऐप डाउनलोड कर लिंक करने के लिए कहा।
फरियादी द्वारा बताए गए ऐप को डाउनलोड कर लिंक करने के बाद उसके बैंक खाते से राशि निकल गई। फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली बैतूल में , धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
. विवेचना के दौरान फरियादी के बैंक खाते एवं संबंधित लेनदेन की जानकारी प्राप्त की गई। बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरियादी के खाते से एक लाख रुपये की राशि संबंधित खाते में जाना पाया गया। उक्त खाते के धारक महेश कुमार पंडित द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2025 को अपने खाते में प्राप्त 98,500 रुपये एक्सिस बैंक के एटीएम से निकालना पाया गया।
पुलिस द्वारा आरोपी महेश कुमार पंडित से पूछताछ कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(C) एवं 66(D) का इजाफा किया गया।
पुलिस ने आरोपी महेश कुमार पंडित पिता सुरेश पंडित, उम्र 33 वर्ष, निवासी बोरो, थाना पंचम्बा, जिला गिरिडीह, झारखंड को दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड से बैतूल लाया गया तथा दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
महेश कुमार पंडित पिता सुरेश पंडित, उम्र 33 वर्ष, निवासी बोरो, थाना पंचम्बा, जिला गिरिडीह, झारखंड।
जब्त सामग्री
1. वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन।
2. एक्सिस बैंक का एक एटीएम कार्ड।
पुलिस टीम की भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक देवकरण डेहरिया, सउनि अरुण यादव, प्र.आर. 52 ब्रजेश रघुवंशी, प्र.आर. 677 दीपक कटियार एवं आर. 703 प्रदीप कहार की विशेष भूमिका रही।



