MP News: सरकार ने जारी की मप्र में अवैध कॉलोनी की लिस्ट, नाम, नंबर से लेकर मिलेगी पूरी जानकारी

MP News: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीयों से लोगों को बचाने के लिए और लोगों को सही दिशा में निवेश के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार ने Registered Colonizers की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कॉलोनाइजरों के नाम रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्यालयों का पता भी दिया गया है। सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम इसलिए उठाया है ताकि लोग अवैध कॉलोनी से बच सके। लगातार अवैध कॉलोनी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसी कॉलोनी के बनने पर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है।

पहले कॉलोनाइजरों के रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसी जिले में होते थे जहां वह अपना प्रोजेक्ट शुरू करते थे और इसका लाभ उठा कर वह एक जिले में रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरे जिले में उसे रजिस्ट्रेशन से अवैध कॉलोनी बना लेते थे लेकिन अब सरकार ने कॉलोनाइजरों के रजिस्ट्रेशन को प्रदेश स्तर पर कर दिया है ताकि वह अगर कहीं भी अपना प्रोजेक्ट शुरू करें तो उनके पास रजिस्ट्रेशन का प्रमाण हो।

मध्य प्रदेश में 8000 अवैध कालोनियां है मौजूद ( MP News )

मध्य प्रदेश में अभी 8000 अवैध कॉलोनी है इनमें से 6000 से अधिक कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनीयों को लेकर जल्द ही कड़ा कानून बनाने वाली है। नए कानून के अनुसार वार्ड प्रभारी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह अवैध कॉलोनी के निर्माण होने पर उन पर कार्रवाई करें।

अवैध कॉलोनीयों के निर्माण पर कॉलोनाइजरों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान बनाया जाएगा और यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक हो सकता है वहीं 10 साल तक की सजा भी हो सकती है।

Also Read: Agriculture News: खाली खेत से भी अब लाखों में होगी कमाई, सरकार भी करेगी मदद, बस करना होगा यह काम

मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अवैध कॉलोनी का निर्माण सबसे अधिक भोपाल इंदौर और ग्वालियर में हुआ है और इंदौर में जल्द ही 200 से अधिक कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार मुहीम चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है ताकि लोग किसी भी अवैध कॉलोनी के चुंगल में न फसे ।

Also Read: Betul Today News: कबाड़ से बना हवाई जहाज बना आकर्षण का केंद्र, शहर की सुंदरता बढ़ा रही ब्रांड एम्बेसेडर की कलाकृति

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button