MP News: मप्र में प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, 3 साल इन नियमों का करना होगा पालन, वरना होगी कड़ी कार्रवाई

MP News: निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। राज्य में अगर प्राइवेट स्कूल कॉपी किताब और यूनिफार्म विशेष दुकान से लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं तो स्कूल के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होगा। भोपाल के कलेक्टर ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और जिला शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी हो गया है। राज्य के अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला का कार्य शुरू हो चुका है और जल्दी यहां यूनिफॉर्म और किताबों की खरीदारी शुरू होगी। अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से विशेष दुकान से किताब कॉपी और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कहते हैं।
इससे स्कूल और दुकान के बीच कमीशन का खेल चलता है। इस वजह से अभिभावकों को काफी परेशानी होती है लेकिन अब स्कूलों की मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई भी स्कूल अभिभावक पर विशेष दुकान से किताब कॉपी खरीदने का दबाव डालता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी।
स्कूलों को देनी होगी यह जानकारी ( MP News )
स्कूलों को जिला शिक्षा विभाग को जानकारी देना होगा कि वह अपने स्कूल में कौन सी किताब चला रहे हैं इसके साथ ही इसकी सूची शिक्षा विभाग को सौंपनी होगी। स्कूल के वेबसाइट पर भी इसका जानकारी देना होगा ताकि अभिभावक कहीं से भी किताब आसानी से खरीद सके।
नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल इस नियम को नहीं मानते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूलों पर धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है।
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3 साल तक यूनिफॉर्म नहीं बदल पाएंगे स्कूल
स्कूल 3 साल तक यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर पाएंगे और अगर इसका उल्लंघन होता है तो स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में किस तारीख तक एडमिशन होगा और एडमिशन कब से शुरू होगा इसकी जानकारी भी देनी जरूरी है।



