MP Highcourt ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अब EWS केटेगरी की अभ्यर्थियों को मिलेगी इतने साल आयु सीमा में छूट

MP Highcourt : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में शामिल होने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की उम्मीदवारों को भी अन्य आरक्षित वर्गों के तरह 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी? हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को खुशी दी है।
जानिए क्या है मामला ( MP Highcourt )
शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के नियमों में कांडीका 7.1 और 7.2 के अनुसार ईडब्ल्यूएस क्रांतिकारी की उम्मीदवारों को आरक्षित माना गया था लेकिन कंडीका 6.2 में उन्हें आयु सीमा में छूट नहीं मिला था। इस असमानता के खिलाफ रीवा निवासी पुष्पेंद्र त्रिवेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। याचिका करता ने दलील में कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट नहीं देकर संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया गया है।
हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिका करता के तरीकों को स्वीकार किया है और कहा कि यदि ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग में रखा गया है तो उन्हें भी आरक्षित वर्ग की तरह लाभ मिलना चाहिए। उन्हें उम्र सीमा में 5 साल का छूट मिलेगा। आपको बता दे इस फैसले के बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी 45 साल तक शिक्षक चयन परीक्षा में भर्ती हो सकते हैं।
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