MP New Nursing College: एमपी में नहीं खुलेगा एक भी नया नर्सिंग कॉलेज, हाई कोर्ट पहुंची सरकार

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MP New Nursing College: मध्य प्रदेश में 2024 25 सत्र में एक भी नया नर्सिंग कॉलेज नहीं खुलेगा। हाई कोर्ट में मोहन सरकार ने कहा कि इस साल केवल पुराने कॉलेज और सीबीआई के जांच में पात्र पाए गए कॉलेज को ही मान्यता मिलेगी। आपको बता दे की नरसिंह घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई थी जहां लोग स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका भी दायर किया था।

नहीं खुलेगा नया कॉलेज ( MP New Nursing )

मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी और नियमितताएं पाई गई थी जिसकी 2 साल से जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है।कॉलेज की मान्यता नवीनीकरण के लिए पोर्टल को खोला गया है।

दृष्टि द विज़न एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी छतरपुर ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दिया था जिसमें केवल पुराने कॉलेज को ही नवीनीकरण का औसत दिया गया था। इस याचिका में कहा गया था कि नए और पुराने दोनों कॉलेजों को बराबर की मान्यता दी जाए।

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हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

हाई कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुनाया कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं होती है तब तक सिर्फ उन्हें कॉलेज को मान्यता दी जाएगी जिसकी जांच हो चुकी है। इस मामले की याचिका को हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

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