MP News: मजदूरों को हर महीने 2434 रुपए तक बढ़ाकर मिलेगा वेतन, कोर्ट ने दिया फैसला

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MP News: एमपी में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 10 साल के बाद संशोधित न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। आपको बता दे की हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने मंगलवार को इस संशोधित वेतन पर लगे रोक को हटा दिया और इसके बाद मजदूरों को एक बार फिर से बड़ा हुआ वेतन मिलने का उम्मीद जग गया।

आपको बता दे इस मामले में कोर्ट ने माना है कि न्यूनतम वेतन संशोधन सही प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। इस वेतन संशोधन को आखिरी बार साल 2014 में अपडेट किया गया था इसके साथ थी संशोधन 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला था लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था।

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अब मजदूरों को मिलेगा इतना वेतन ( MP News )

इस मामले की सुनवाई इंदौर कोर्ट की डबल बेंच में हुई। जिससे अब श्रमिकों को वेतन में हर महीने 1625 से 2434 रूपए बढ़कर मिलेंगे। बता दें वेतन वृद्धि के खिलाफ पीथमपुर औद्योगिक संगठन और मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई थी।जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था।

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श्रेणी वर्तमान वेतन मासिक वेतन में वृद्धि अब इतना

अकुशल 10175 1625 11800
अर्द्धकुशल 11032 1764 12796
कुशल 12410 2109 14519
उच्च कुशल 12410 2434 16144

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