MP News: मध्य प्रदेश में अब बिल्डर के पास होंगे सब रजिस्टार के अधिकार, खुद कर सकेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री
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MP News: राज्य सरकार अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकृत बिल्डरों को बड़ा अधिकार देने वाली है। अब पंजीकृत बिल्डरों के पास रजिस्टर का अधिकार होगा और वह अपने प्रोजेक्ट के संपत्ति का खुद रजिस्ट्री कर पाएंगे। इससे बिल्डरों को काफी सहूलियत होगी। आपको बता दे कि राज्य सरकार शुरुआत में मध्य प्रदेश शहर सिंह बोर्ड और भोपाल विकास प्राधिकरण के एक-एक अधिकारी को सब रजिस्टार का अधिकार देने वाली है और इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे हरी झंडी देंगे वैसे ही इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो जाएगी।
आपको बता हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी को सब रजिस्टार का प्रभाव दिया जाएगा। यह अधिकारी पूरे प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और इस नई व्यवस्था से काफी ज्यादा फायदा होगा। संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को अब रजिस्टार ऑफिस नहीं जाना होगा वह हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में बनाए गए सब रजिस्टार के माध्यम से अपने संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
बिल्डर करेगा रजिस्ट्री के भीम की वीडियोग्राफी ( MP News )
इस प्रस्ताव के अनुसार हाउसिंग बोर्ड बीडीएस सहित रेरा में पंजीकृत बिल्डर को सब रजिस्टार का अधिकार देने से वह अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की एक साथ रजिस्ट्री आसानी से करवा पाएंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्टर कार्यालय नहीं जाना होगा और साथ ही वह दलालों के चुंगल से भी बच पाएंगे।
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इस नई व्यवस्था को ” नान इंट्रेस्ट मोड ” नाम दिया गया है और बिल्डर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेगा और इसके आधार पर लिंक कर सॉफ्टवेयर में दस्तावेज का पंजीकरण कर ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा।