Betul Today News: भीमपुर ब्लॉक के ग्राम घोडकीढाना में बाल विवाह रोका, परिजनों को दी समझाइए
Betul Today News: Child marriage stopped in village Ghodkidhana of Bhimpur block, explain to family members
Betul Today News: भीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चिखली के ग्राम घोडकीढाना में बाल विवाह की सूचना विभागीय अमले के द्वारा प्राप्त हुई थी। परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास भीमपुर के अमले द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम घोडकीढाना में पहुंचकर जानकारी एकत्रित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम घोडकीढाना में बाल विवाह तय होने की जानकारी प्राप्त हुई। बालिका की उम्र 17 वर्ष 3 माह (अंकसूची अनुसार) का विवाह सेहरा में तय हुआ था एवं 25 फरवरी 2024 को विवाह होना था।
विभागीय अमले के द्वारा उक्त बाल विवाह के संबंध में लडक़ी के माता-पिता को सरपंच ग्राम पंचायत चिखली, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं अशासकीय संस्था प्रदीपन के परामर्श दाता के समक्ष समझाईश दी गई, कि कम उम्र में विवाह होने से लडक़ी का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। कम उम्र में मां बनने से गर्भपात, बच्चा कुपोषित, गर्भावस्था के दौरान मां एवं बच्चे के जीवन को खतरा एवं कम उम्र में विवाह होने से पढ़ाई नहीं हो पाती है। जिसका प्रभाव भावी पीढ़ी पर पड़ता है इसलिए विवाह हेतु 21 साल से कम उम्र के लडक़े और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़क़ी का विवाह बाल विवाह कहलाता है और ऐसा करना कानूनन अपराध है। यदि इसके बाद भी आपके द्वारा नाबालिक बालिका का विवाह किया जाता है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार वर-वधु के माता पिता/संरक्षक, विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदार, पंडित, केटरर्स, प्रिटिंग प्रेस, घोड़े वाले एवं अन्यव सेवा प्रदाता को 2 साल तक की जेल एवं 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही किए जाने की समझाइश के उपरांत बालिका के माता-पिता के द्वारा लिखित कथन दिया गया कि वह अब अपनी बालिका का विवाह 18 वर्ष के उपरांत ही कराएंगे एवं ग्राम में ग्रामवासियों को भी बाल विवाह न करने के संबंध में जागरूक करेंगे।



