Betul Constable Promotion : बैतूल जिले में 185 आरक्षकों कि पदोन्नति, बने प्रधान आरक्षक, पुलिस अधीक्षक ने जारी की सूची
Betul News: 185 constables promoted to Head Constables in Betul district; Superintendent of Police releases the list.
Betul Constable Promotion: मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देशों एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार जिला बैतूल में आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से संपन्न की गई।
🔹विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विभिन्न प्रवर्गों के 185 रिक्त पदों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कुल 185 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति हेतु चयनित किया गया। इनमें अनारक्षित वर्ग के 124, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 38 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 23 आरक्षक शामिल हैं।
🔹इसके अतिरिक्त भविष्य में रिक्तियां उत्पन्न होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 18 पात्र आरक्षकों की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी तैयार की गई है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 4, अनुसूचित जाति वर्ग के 2 तथा अनारक्षित वर्ग के 12 आरक्षक सम्मिलित हैं।
🔹पदोन्नति की संपूर्ण प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न की गई है। आदेश के अनुसार पूर्व में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के रूप में जारी आदेश निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निरस्त किए गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी पदोन्नत कर्मचारी के संबंध में पदोन्नति नियमों के अंतर्गत कोई अयोग्यता, दंड, आपराधिक प्रकरण अथवा अभिलेखीय विसंगति पाई जाती है तो संबंधित पदोन्नति आदेश नियमानुसार निरस्त किया जा सकेगा। सभी पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन रहेंगी।
🔹 *पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देश*
पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने पदोन्नत सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पदोन्नत प्रधान आरक्षक अपने नवीन दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, अनुशासन, निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ करें तथा आमजन को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं प्रदान करें।
🔹उन्होंने सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया कि पदोन्नति आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करें तथा यदि किसी कर्मचारी के संबंध में नियमों के अनुरूप कोई तथ्य या अयोग्यता संज्ञान में आती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।









