MP News : मध्यप्रदेश में बदले सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियम, इन्हें मिलेगा लाभ
MP News : Leave rules for government employees changed in Madhya Pradesh, these people will get benefit
MP News : मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप अवकाश का लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में प्रस्ताव को मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।
नए अवकाश प्रावधान
- पितृत्व अवकाश : दत्तक संतान ग्रहण करने पर लालन-पालन हेतु 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
- सरोगेसी अवकाश : महिला अधिकारियों को सरोगेसी की स्थिति में लालन-पालन अवकाश की पात्रता दी जाएगी।
- सिंगल पेरेंट्स अवकाश : ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को भी अवकाश का लाभ मिलेगा जो अकेले अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं।
- विशेष अवकाश (दिव्यांग/गंभीर स्थिति) : यदि कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के कारण आवेदन नहीं दे पाया, तो स्वस्थ होने पर भी उसका अवकाश आवेदन स्वीकार होगा।
- शैक्षणिक अवकाश : कर्मचारियों को पढ़ाई, शोध, प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा के लिए 1 माह 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा।
इन नए नियमों के लागू होने से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी और कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में सुविधा होगी।


