MP News : अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए मध्य प्रदेश के सरपंच, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

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MP News: मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सरपंचों की शक्ति बढ़ा दी गई है। प्रदेश सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। पहले मध्य प्रदेश सरपंच 15 लाख तक के कार्य स्वीकृत करवा सकते थे, लेकिन अपने 25 लाख तक के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव के नियमों में बदलाव किया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि सभी पंचायत भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों के लिए सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे। सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में भी बदलाव किया है।

नियमों में हुआ बदलाव (MP News)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया को बताया कि नगरीय निकाय ने हाल ही में किए गए संशोधनों में सरपंच के खिलाफ ले जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के नियमों में भी बदलाव किया है। अब अविश्वास प्रस्ताव के नियम में तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

सभी पंचायत में पंचायत भवन का होगा निर्माण

मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पंचायत में पंचायत भवन बनाने की योजना है और सरकार के द्वारा पहले चरण में 1400 पंचायत भवनों की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही साथ स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

मनरेगा के भी बदले नियम 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में बदलाव किए गए हैं। अब श्रम सामग्री का अनुपात जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा, जो पहले जिला स्तर पर किया जाता था। इसके साथ ही, 25 लाख रुपए तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति अब सरपंचों को दी जाएगी, जबकि तकनीकी स्वीकृति के लिए सहायक यंत्री को अधिकृत किया गया है।

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