High Court decision: जबलपुर हाईकोर्ट ने प्री नर्सिंग परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, सरकार को भी जमकर लगाई फटकार
High Court decision: Jabalpur High Court put a hold on the result of pre nursing exam, reprimanded the government too
Mp High Court decision: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहा हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्री-नर्सिंग चयन परीक्षा 2023 के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने MP सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है,कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा है की ” क्या MP गवर्मेन्ट पर कोई रूल्स लागू नहीं होता है।
शासन इस बात का जबाब हमें लिखकर दे”,”सत्र 2022-23 की एडमिशन की परीक्षा जो पिछले साल करानी थी, वो अब कराई जा रही है। यह तो हद हो गई, ऐसा लगता है, अब तो प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा, सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा हो रहा है।” दरअसल MP सरकार के निर्देश पर प्रदेश में प्री-नर्सिंग चयन परीक्षा हुई थी। MP में 7 से 9 जुलाई तक ये परीक्षा आयोजित हुई थी। जिसमें प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के 1050 सीट के लिए 66 हज़ार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त फर्स्ट वीक में है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कहा, जो शैक्षणिक सत्र निकल चुका है, उसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने का क्या मतलब है। वह भी तब, जब CBI की जांच में 11 सरकारी कॉलेज में कमी मिली है। इसके साथ ही कहा की सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया अक्टूबर माह में पूरी हो जाती है। यानी सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया को पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में पूरा करवा देना चाहिए था, लेकिन उस सत्र की प्रवेश परीक्षा हाल ही में करवाई गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ा मामला पहले से हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रदेश के सभी 375 कॉलेज की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने 2020 में निर्धारित मापदंडों के आधार पर कॉलेज की जांच का आदेश दिया। CBI ने 11 कॉलेजों की जांच की और छह कॉलेज में व्यापक अनियमितताएं पाई हैं। कोई भी कॉलेज मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है। अन्य पांच कॉलेज में भी अनियमितताएं मिली।
(Source- dainik bhaskar)



