MP News : संविदा कर्मी को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने वाले अधिकारी पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
MP News: The High Court imposed a fine of Rs 50,000 on an officer who did not grant child care leave to a contract worker.
MP News : मध्य प्रदेश में संविदा गर्मी को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर हाईकोर्ट ने अधिकारी पर 50000 का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक आयशा शेख जिला शिक्षण केंद्र में प्रोग्रामर के पद पर खंडवा में पदस्थ है। आयशा के बेटे को एक अनुवांशिक बीमारी है जिसने 2020 में चाइल्ड केयर लीव का आवेदन दिया था। आयशा को 15 दिन को पितृ अवकाश और 180 दिन का मैटरनिटी लीव की सुविधा दी गई। अधिकारियों ने संविदा कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं होने की बात कह कर उसे कोई लाभ नहीं दिया। संविदा कर्मी आयशा ने राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अधिवक्ता निखिल तिवारी ने बताया कि आयशा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मचारियों भी 720 दिन की चाइल्ड केयर लीव लेना चाहते हैं तो वह ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने आयशा के पक्ष में नौ बार आदेश जारी कर छुट्टी देने के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी पर 50000 का जुर्माना ठोक दिया है। और यह भी आदेश जारी किया कि संविदा कर्मचारियों को तत्काल छुट्टी दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों का हक कोई नहीं मार सकता है।



