MP News: मप्र में गाड़ी मालिकों पर होगी बड़ी कार्रवाई, सभी जिलों के लिए आदेश जारी

MP News: मध्य प्रदेश में पुलिस हैडक्वाटर ने सभी जिलों के एसपी को एक विशेष आदेश जारी किया है जिसमें 1 से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह विशेष अभियान निजी वाहनों पर हुटर, VIP स्टीकर, अधिकृत फ्लैशलाइट और डिजाइनर नंबर प्लेट लगाने के खिलाफ चलाए जा रहा है।इसके खिलाफ शक्ति से कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और यह कदम एनरीकृत वाहनों की बढ़ती संख्या और अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।

पुलिस मुख्यालय का निर्देश ( MP News )

पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्र में कहा, “प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती), VIP स्टीकर और गलत नंबर प्लेट के मामले बढ़ रहे हैं। कार्यवाही न होने से ऐसे चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक 15 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में चार मुख्य बिंदुओं पर फोकस होगा। पहला हूटर का दुरुपयोग, दूसरा फ्लैश लाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती) का अनधिकृत इस्तेमाल, तीसरा VIP स्टीकर का गलत प्रयोग और चौथा गलत नंबर प्लेट वाले वाहन।

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पुलिस मुख्यालय ने जताई नाराजगी

पुलिस मुख्यालय ने अपने निर्देश में ऐसे वाहनों पर एक्शन नहीं लिए जाने पर नाराजगी भी दिखाई है। आदेश में कुछ दिन पूर्व हुई एक घटना का जिक्र है तब वीआईपी विजिट के दौरान ऐसा अनधिकृत वाहन पकड़ा भी गया था। इसके बाद भी सड़कों पर इस तरह की गाड़ियां देखी जा रही हैं। अब पुलिस मुख्यालय के इस सख्त निर्देश से मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली इन गाड़ियों पर लगाम कसा जा सकेगा।

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