पूर्व उत्खनि पट्टाधारी द्वारा पत्थर का अवैध उत्खनन करने पर 17.28 करोड़ का जुर्माना प्रस्तावित

जागरण फ़ाइल फाटो
बैतूल कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में वन मंडलाधिकारी बैतूल द्वारा हरदा निवासी श्री अलताफ खान के विरूद्ध पत्थर का अवैध उत्खनन कर क्रेशर का संचालन करने के संबंध में शिकायत करने पर खनिज अधिकारी एवं खनि निरीक्षक को जांच करने के निर्देश दिए गए थे।
प्रभारी खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच करने पर पाया गया कि मानपुरा हरदा निवासी श्री अलताफ पिता यूनुस खान के पक्ष में ग्राम हर्रई तहसील चिचोली जिला बैतूल के खसरा क्रमांक 69/10/2 के रकबा 1.000 हे. पर 10 वर्ष की अवधि हेतु पूर्व में पत्थर खनिज का उत्खनि पट्टा स्वीकृत था, जिसमें पत्थर उपलब्ध नहीं था। इनके द्वारा उक्त स्वीकृत क्षेत्र के समीप अन्य निजी भूमि पर भूमि स्वामी पतिराम उइके पिता मनोहरीलाल उइके के द्वारा तालाबनुमा गड्ढा बनाकर पत्थर खनिज की मात्रा 23733 घनमीटर का अवैध उत्खनन किया गया है एवं क्रेशर से गिट्टी बनाकर विक्रय किया गया। जिसके विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाकर 17.28 करोड़ का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।

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