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MP Today News: प्राइवेट स्कूलों के लिए बनाए गए फीस एक्ट में बदलाव, विधानसभा में किया बिल पेश

MP Today News: Changes in the fee act made for private schools, bill presented in the assembly

MP Today News: मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के लिए बनाए गए फीस एक्ट में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। बदलाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को  विधानसभा में बिल पेश किया है। अब ऐसे निजी स्कूल जिनकी वार्षिक फीस 25000 रुपये है। ऐसी स्कूल इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे।

यानी कि अब इन स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर बनाई गई समिति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। स्कूल संचालक फीस बढ़ा सकेंगे। जिन स्कूलों की फीस 25000 है इन स्कूलों के पालकों को फीस बढ़ोतरी से परेशानी उठानी पड़ेगी। नया कानून लागू होने पर मध्य प्रदेश के 16 हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
बस किराया फीस में शामिल
नए कानून के तहत स्कूल बस का किराया फीस में शामिल किया है। यानी अब स्कूल संचालक फीस के अलावा बस का किराया अतिरिक्त नहीं लेंगे। यानी नए कानून में बस के किराया में पालकों को थोड़ी राहत जरूरी है। नए बिल के विधानसभा में पारित होने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। 

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