MP TDR Certificate News : जमीन खरीदने और घर बनाने को लेकर बदल रहे नियम, आज ही जान लें नहीं तो होगी परेशानी

MP TDR Certificate News : मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में जल्द ही जमीन के साथ-साथ निर्माण की अनुमति भी ट्रांसफर की जाएगी। अभी के समय में जमीन खरीदने के बाद उसका लेआउट अलग से अनुमति लेकर लेना पड़ता है लेकिन नए नियम के बाद यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यदि ले आउट प्लान में बदलाव किया गया तो दोबारा से अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा इसके साथ ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल भावनाओं के लिए 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो उपलब्ध कराया जाएगा।
अतिरिक्त निर्माण के लिए यह सर्टिफिकेट होगा जरूरी ( MP TDR Certificate News )
अतिरिक्त निर्माण के लिए अनुमति ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट के माध्यम से ली जा सकती है और इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा भूमि विकास नियम 2012 में पांच बड़े संशोधन किए गए हैं। इन संशोधन के माध्यम से ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
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TDR सर्टिफिकेट से निर्माण की नई संभावनाएं बढ़ेगी
संशोधन लागू होने के बाद सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिक रहित जमीन पर जमीन मालिकों को TDR सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा और यदि किसी क्षेत्र में मांग अधिक होगी तो TDR सर्टिफिकेट की कीमत भी अधिक मिलेगी। डेवलपर इस सर्टिफिकेट का उपयोग अपने प्रोजेक्ट में अतिरिक्त निर्माण के लिए कर सकेंगे।
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