Betul Bhopal Highway: MP High Court ने भोपाल-बैतूल NH-69 के निर्माण पर रोक रखी बरकरार, नेशनल हाईवे को लेकर NTCA ने दिया बड़ा बयान
Betul Bhopal Highway: : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे 69 के निर्माण पर रोक लगा दिया है। आपको बता दे की सतपुडा मिडघाट टाइगर कॉरिडोर के बीच से भोपाल बैतूल नेशनल हाईवे 69 के निर्माण नेशनल टाइगर कंजरवेटर अथॉरिटी की अनुमति के बिना किए जाने की चुनौती कोर्ट में दी गई थी।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से NTCA कनुमति पत्र हाई कोर्ट में पेश किया गया। NTCA के तरफ से कोर्ट में जानकारी दिया गया की साइट विजिट करके फाइनल अनुमति प्रदान की जाएगी। इस दौरान जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विनय सराफ की युगलप्पीठ मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को रखी गई है।
यहां बड़ी संख्या में रहते हैं बाघ ( MP High Court )

महाराष्ट्र अमरावती के रहने वाले एडविट किओले के तरफ से यह मामला दायर किया गया था। इसमें कहा गया है कि भोपाल बैतूल के बीच नेशनल हाईवे 69 का निर्माण हो रहा है और निर्माण कार्य के लिए वन विभाग की अनुमति ली गई है। नेशनल हाईवे के निर्माण में महाराष्ट्र के मेलघाट और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीच का हिस्सा भी आता है। यह देश के मुख्य 32 टाइगर कॉरिडोर में सतपुड़ा और मिडघाट भी शामिल है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में टाइगर रहते हैं और वह इस कॉरिडोर का इस्तेमाल आने जाने के लिए करते हैं।
बिना अनुमति शुरू हुआ था कार्य ( Betul Bhopal Highway )
डर किए गए आज का में कहा गया है कि यहां पर निर्माण का कार्य नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल बोर्ड का वाइल्डलाइफ की अनुमति के बिना शुरू हुआ था। यहां पर हाईवे का निर्माण होने से जानवरों के ऊपर नकारात्मक असर होगा। 2022 में ही इस पर रोक लगा दी गई थी।



