Betul Court Decision: 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Betul Court Decision: 20 years rigorous imprisonment to the accused who raped a 14-year-old girl

Betul Court Decision: बैतूल की 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी संदीप पिता शांतिलाल नागले (27) निवासी आमला को अनन्य विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) 20 वर्ष के कठोर कारावास और 6 हजार 500 रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि 20 अगस्त 2021 की शाम को 5.30 बजे 14 वर्षीय किशोरी स्कूल से वापस घर आ रही थी, तभी आरोपी ने किशोरी का रास्ता रोका और साईकिल गिरा दी और आरोपी ने पीड़िता को नजदीक के गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता को धमकी दी गई कि घटना के संबंध में किसी को बताया तो जान से मार दिया जाएगा। दहशत में पीड़िता ने घटना के बारे में तत्काल कुछ नहीं बताया। जब पीड़िता की हालत बिगड़ी और उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पता चला कि किशोरी गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता और परिजनों ने दुराचार के संबंध में शिकायत बैतूलबाजार थाने में दर्ज कराई।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 3/4 पास्को एक्ट धारा 376 (3) भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इस अभियोग पत्र को विशेष न्यायालय पास्को एक्ट बैतूल के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर 20 वर्ष की कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में मप्र शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं अमित कुमार राय द्वारा पैरवी की गई। 

Related Articles

Back to top button