Betul Traffic News: बैतूल शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किये आदेश
Betul Traffic News: Entry of heavy vehicles banned in Betul city, Collector issued orders

Betul Traffic News: बैतूल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहर में 7 किलोमीटर के दायरे में मालवाहक ट्रक, डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले ट्रैक्टर प्रातः: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तथा सायं 5 से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में प्रतिबंधित वाहन आवागमन हेतु बायपास मार्गों का उपयोग कर सकेंगे।
एसपी के प्रस्ताव पर प्रतिबंधित
पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया द्वारा बैतूल शहर में वाहनों की संख्या बढऩे से सडक़ों पर ट्राफिक के बढ़ते घनत्व के कारण शहरी क्षेत्रों के मार्गों में भारी वाहनों का आवागमन होने से लगातार जाम की स्थिति निर्मित होने की स्थिति भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया था। उनके अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बे तक स्कूली एवं सायंकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर के कोठीबाजार एवं गंज बाजार के व्यस्ततम मार्गों पर जिले के विभिन्न स्थानों से नागरिकों का आवागमन रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में भारी वाहनों से सडक़ दुर्घटना होने से शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। उपरोक्त परिस्थितियों के साथ-साथ वर्तमान में वाहनों की बढ़ती संख्या एवं यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रस्ताव मान्य करते हुए शहर के 7 किलोमीटर दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तथा सायं 5 से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंध लगाया है।
आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन प्रतिबंधित आदेश से मुक्त
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस तथा आर्मी के वाहन, नगर पालिका के फायर बिग्रेड, पानी टेंकर, कचरा गाड़ी वाहन, शासकीय कार्यों में लगे वाहन, विद्युत मंडल के कार्यों मं संलग्न वाहन, एलपीजी एवं पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंक, शासकीय खाद्यान्न तथा उर्वरक परिवहन में लगे वाहनों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।



