Betul Crime News : माँ- बेटी की आत्महत्या मामले में पति, सास, ससुर एवं बुआ सास गिरफ्तार

Betul Crime News: Husband, mother-in-law, father-in-law, and paternal aunt-in-law arrested in mother-daughter suicide case.

 Betul Crime News :  मुलताई पुलिस द्वारा एक महिला ने उसकी 15 माह की पुत्री पर ज्वलनशील पदार्थ आग लगा कि थी जिसके कारण दोनों की मौत हो गई।  मृत्यु के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस के मुताबिक 17 सितंबर  2026 को  संजना पति कपिल साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम वलनी, की जलने से मृत्यु होने की सूचना पाढ़र अस्पताल, जिला बैतूल से प्राप्त हुई। सूचना पर  धारा 194 बीएनएसएस कायम कर शव पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई।
मर्ग जांच के दौरान थाना प्रभारी मुलताई निरीक्षक विकास पटेल एवं चौकी प्रभारी मसूद उप निरीक्षक दिनेश कुमरे द्वारा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल ग्राम वलनी पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देश पर सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी, जिला वैज्ञानिक अधिकारी नर्मदापुरम  ऋषिकेश यादव एवं एसडीओपी मुलताई  एस.के. सिंह द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कराया गया।
 जांच में सामने आए तथ्य
मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल से आवश्यक भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए तथा मृतिका के माता-पिता एवं मायके पक्ष के परिजनों के कथन लिए गए।
जांच में पाया गया कि मृतिका संजना का विवाह 18 अप्रैल 2024 को कपिल साहू निवासी ग्राम वलनी के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। दंपति की 15 माह की पुत्री हितिका थी।
जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं कथनों के आधार पर मृतिका को उसके पति कपिल, सास ललिता, ससुर रूपराम एवं बुआ सास इमला द्वारा प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए। प्रताड़ना से परेशान होकर संजना द्वारा अपनी 15 माह की पुत्री के साथ स्वयं को ज्वलनशील पदार्थ से जलाने की घटना सामने आई, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई।
प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई
मर्ग जांच एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में ज्वलनशील पदार्थ से जलने के कारण होना पाए जाने पर थाना मुलताई में  धारा 80(2), 85, 3(5) बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
 गिरफ्तार आरोपी
1. कपिल पिता रूपराम रूपियारोले (साहू), उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम वलनी – पति
2. रूपराम पिता सुन्दरलाल रूपियारोले (साहू), उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम वलनी – ससुर
3. ललिता पति रूपराम रूपियारोले (साहू), उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम वलनी – सास
4. इमला पति श्यामलाल उदयपुरे (साहू), उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम धानगांव – बुआ सास को गिरफ्तार किया है।
वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर विशेष जोर
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल का वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। पुलिस द्वारा मर्ग जांच, चिकित्सकीय रिपोर्ट, घटनास्थल निरीक्षण एवं परिजनों के कथनों के आधार पर उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र परीक्षण कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
 🔹*सराहनीय भूमिका*
इस त्वरित कार्रवाई में एसडीओपी मुलताई श्री एस.के. सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक विकास पटेल, निरीक्षक आबिद अंसारी प्रभारी सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट बैतूल, उप निरीक्षक छत्रपाल धुर्वे, उप निरीक्षक दिनेश कुमरे, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिलारे, प्रधान आरक्षक बलराम, प्रधान आरक्षक सुभाष माकोड़े, आरक्षक विशाल चौरसिया, आरक्षक रामचंद्र, आरक्षक कमलेश डेहरिया, आरक्षक मेहमान, आरक्षक गोपाल, आरक्षक विवेक, गौरव एवं आरक्षक सेवाराम की सराहनीय भूमिका रही।

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