Betul Court Decision: किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Betul Court Decision: 20 years rigorous imprisonment to the accused who molested a teenage girl

Betul Court Decision: बैतूल जिले की 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी राजकुमार पिता जगराम मर्सकोले (25) निवासी चोपना को अनन्य विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट ) ने 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा और 5 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि 16 सितम्बर 2020 को पीडि़ता के पिता ने रानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 वर्षीय उनकी पुत्री 15 सितम्बर 2020 की रात को मां के साथ सोई थी। जब रात्रि 11 बजे महिला उठी तो बिस्तर से पुत्री गायब थी, इधर-उधर तलाश की लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। अगले दिन रिश्तेदारों के यहां भी पता किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसकी शिकायत रानीपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान किशोरी को राजकुमार के कब्जे से दस्तयाब किया और मेडिकल परीक्षा किया। जब किशोरी से पूछताछ की गई किशोरी ने बताया कि आरोपी राजकुमार उसे औबेदुल्लागंज ले गया था। आरोपी यहां एक टाईल्स बनाने वाली कंपनी में काम करता है।

कंपनी की तरफ से आरोपी को एक रूम भी मिला था। इस रूम पर ले जाकर दुराचार किया गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार के खिलाफ धारा 376 (3) समाहित धारा 376 (2) (एन) भादवि एवं धारा 5 (एल)/6 पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया गया। अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई और जुर्माने से दंडित किया है। इस प्रकरण में मप्र शासन की ओर से अभियान अधिकारी एसपी वर्मा के निर्देश में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी और वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वंदना शिवहरे द्वारा पैरवी की गई।

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