MP News: मप्र में जमीन के बदले नहीं मिलेगा मुआवजा, विधानसभा में पारित होगा नया कानून, जानिए क्या है मोहन सरकार का प्लान

MP News: मध्य प्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट में लेट लतीफी नहीं होगी। जमीन के अधिग्रहण के वजह से पहले प्रोजेक्ट कई साल तक लटके रहते थे और जमीन मालिक यह भी शिकायत कहते थे कि उन्हें मुआवजा सरकार ने नहीं दिया है। कई बार यह भी शिकायत रहती थी की जमीन ज्यादा उपजाऊ थी और उसकी कीमत भी ज्यादा थी लेकिन सरकार ने उन्हें कम मुआवजा दिया।

लेकिन अब सरकारी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय सरकार लैंड पूलिंग करेगी। सोमवार को विधानसभा में सरकार ने जमीनों के अधिग्रहण करने वाले कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया है और विधेयक पारित होने के बाद सरकार जमीन के बदले उसके मालिक को 50% जमीन विकसित करके देगी।

सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि नॉन प्लानिंग एरिया में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं ही सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग प्रोजेक्ट ला सकती है।

मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से सोमवार को नगर निगम तथा ग्राम निवेश अधिनियम कानून में संशोधन बिल विधानसभा में पेश किया गया। सरकार ने नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में नई धारा 66(क ) जोड़ा है। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अब जमीन मालिकों को जमीन के बदले मुआवजा नहीं बल्कि जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा। सदन में चर्चा होने के बाद इस विधेयक को पारित किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करेगी।

कानून बनने के बाद गुजरात फार्मूले से जमीन लेगी एजेंसियां (MP News)

मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामले में गुजरात के फार्मूले को अपनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शासन के अधिकारी अभी कुछ समय पहले ही गुजरात गए थे और उन्होंने इस स्कीम के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद गुजरात फार्मूले को लागू करने का फैसला लिया गया।

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