Betul Crime News: किरायेदारों की सूचना थाने में न देने पर मकान मालिक के विरुद्ध FIR दर्ज
Betul Crime News: FIR registered against landlord for not giving information about tenants to police station

Betul Crime News: मकान मालिक को किरायेदारों की जानकारी पुलिस थाने में नहीं देना महंगा पड़ गया है। किराएदार की जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। मुलताई पुलिस के मुताबिक 15 मार्च को रात्रि 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गुरु साहब वार्ड, मुलताई निवासी जगदीश लोखंडे के मकान के सामने भारी भीड़ एकत्रित है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मय बल एवं महिला स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे एवं स्थिति को नियंत्रित किया।
मौके पर उपस्थित फरियादी राहुल पवार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अनस खान (निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश), जो कि मकान में किराये से रहकर पीओपी का कार्य करता है। युवक द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु समझाइश दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर अनस खान के विरुद्ध धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मकान मालिक पर भी दर्ज हुआ मामला
प्रकरण की जांच के दौरान मकान मालिक जगदीश लोखंडे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने करीब 3-4 माह पूर्व विक्की उर्फ मोहम्मद अली खान (निवासी बलरामपुर, उत्तर प्रदेश) को कमरा किराये पर दिया था। कुछ दिन पहले उसके कमरे में उत्तर प्रदेश के 2-3 और लड़के रहने के लिए आ गए थे, जिनकी कोई जानकारी मकान मालिक द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी।
जिला कलेक्टर, बैतूल द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया गया था कि जिले के समस्त मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य है। किरायेदारों के आईडी प्रूफ एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही मकान किराये पर देने के निर्देश थे। मकान मालिक जगदीश लोखंडे द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।
जिला पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वे अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।



