Guidelines For Private Hospitals: निजी अस्पतालों की नहीं चलेगी मनमानी, एमपी सरकार ने लिया बड़ा निर्णय

Guidelines For Private Hospitals: Private hospitals will not be allowed to act arbitrarily, MP government took a big decision

MP Guidelines For Private Hospitals: अक्सर देखने में आता है कि निजी अस्पताल में किसी मरीज की मृत्यु होने और बिल बकाया होने की स्थिति में अस्पताल संचालक द्वारा परिजनों को शव देने से इंकार किया जताया है। अब निजी अस्पतालों की यह मनमानी नही चलेगी। राशि बकाया होने पर भी परिजनों को शव देना होगा अन्यथा अस्पताल संचालक पर करवाई की जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त डॉ सुदामा खाड़े स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें बताया गया कि निजी अस्पताल में किसी की मृत्यु होने के बाद परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के शव को ले जाने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर शव परिवहन की निशुल्क व्यवस्था करनी होगी।
भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया निजी नर्सिंग होम संचालकों को अवगत कराया है कि अस्पताल में किसी की मृत्यु होने के पश्चात चिकिसकीय देयक राशि के भुगतान के अभाव में मृतक के शव को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। परिजनों को शव देना होगा। अन्यथा उक्त अस्पताल के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गाइडलाइन प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों के लिए जारी कर दी है।

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