Betul DJ Action : निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले दो संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

Betul DJ Action: Cases registered under the Noise Control Act against two operators for playing DJ music at high volume in violation of prescribed norms.

🔹 समझाइश के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर मुलताई पुलिस की कार्रवाई* 
🔹 *एक ही वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक साउंड बॉक्स लगाकर बजाया जा रहा था डीजे* 
🔹*दोनों प्रकरणों में पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए* 
Betul DJ Action :  बैतूल जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शासन के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक  वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में मुलताई पुलिस द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने वाले दो संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी मुलताई श्री एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास पटेल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
 घटना का विवरण
प्रथम प्रकरण
6अक्टूबर 2026 को ग्राम चौथिया निवासी डीजे संचालक आशीष पंवार द्वारा काली माता की प्रतिमा स्थापना के दौरान निकाले गए जुलूस में पिकअप वाहन क्रमांक MP 48 ZG-4582 में निर्धारित संख्या से अधिक साउंड बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। शाम करीब 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक बैतूल रोड मुलताई से मंगलवारा बाजार, बस स्टैंड एवं फव्वारा चौक तक तेज आवाज में साउंड सिस्टम संचालित किया गया।
पुलिस द्वारा समझाइश देने के बावजूद ध्वनि की तीव्रता कम नहीं की गई। इससे आमजन को असुविधा होने तथा मानव स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते संबंधित संचालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 836/2026, धारा 15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
. द्वितीय प्रकरण:
8 अक्टूबर 2026 को कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान कस्बा भ्रमण करते समय पुलिस ने उसी पिकअप वाहन क्रमांक MP 48 ZG-4582 में निर्धारित संख्या से अधिक साउंड बॉक्स लगाकर तेज आवाज में डीजे बजते हुए पाया। वाहन में शाम करीब 8 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक स्टेशन रोड से रामनगर, मुलताई मेन रोड तक तेज आवाज में साउंड सिस्टम संचालित किया जा रहा था।
पुलिस द्वारा समझाइश देने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित कृत्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 838/2026, धारा 15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

डीजे संचालकों से पुलिस की अपील

पुलिस प्रशासन द्वारा मुलताई थाना क्षेत्र के समस्त डीजे, साउंड सिस्टम एवं बैंड संचालकों से अपील की गई है कि वे शासन, न्यायालय एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा तथा समय संबंधी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य आयोजनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें।
अत्यधिक तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों, विद्यार्थियों एवं मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण से बचें। नियमों का उल्लंघन करने अथवा प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस टीम की भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास पटेल, उपनिरीक्षक अजय भाट, उपनिरीक्षक श्रीराम मांडवी, प्रधान आरक्षक गजराज तथा आरक्षक विवेक चौरे, अरविंद एवं संजीत जाट की सराहनीय भूमिका रही।

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