MP Today News : नियम विरूद्ध स्कूली बस चलाई तो खैर नहीं परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों को ई-मेल किए चेक लिस्ट फार्म
MP Today News: If you run school bus against the rules, you will be in trouble; Transport Department emailed check list forms to private schools
MP Today News : गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही कुछ ही दिनों बाद स्कूल शुरू हो जाएंगे। इसके पहले स्कूली बसों के संचालन को लेकर शासन ने नया फरमान जारी किया है। नियम विरूद्ध स्कूली बस का संचालन किया तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूली बस के संचालन को लेकर जिला परिवहन विभाग ने सभी निजी स्कूलों को चेक लिस्ट फार्म ई-मेल किए है। इस फार्म के माध्यम से स्कूल बसों के संबंध में जानकारियां मांगी गई है।जानकारी के अनुसार 16 जून से स्कूलों की शुरूआत हो जाएगी। स्कूल खुलने के पहले निजी स्कूलों को स्कूली बसों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश दिए है। देखने में आता है कि कई बार निजी स्कूल संचालक नियमों को ताक पर रखते कंडम स्कूली बसों का संचालन करते हंै, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। कई बार बस हादसे भी सामने आ चुके हंै। हादसों को ध्यान में रखते हुए इस बार शासन ने स्कूली बसों को लेकर कड़ निर्देश जारी किए है। बसों का संचालन करने के लिए शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
फार्म में भरकर देनी होगी जानकारी
जिला परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया कि जिले के सभी निजी स्कूल जिनके द्वारा स्कूली बसों का संचालन किया जा रहा है। उन स्कूल संचालकों को ई-मेल के माध्यम से चेक लिस्ट फार्म भेजा गया है। इस फार्म के माध्यम से स्कूल संचालकों को स्कूली बसों का फिटनेश, परमिट, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरे, अग्रिशमन यंत्र जैसे महत्वपूर्ण जानकारी फार्म में भरकर परिवहन विभाग को देना होगा। किसी ने भी गलत जानकारी दी और जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
स्कूली बसों के ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। चालक और कंडक्टर को प्रशिक्षण भी देना होगा। स्कूल संचालकों को यह भी निर्देश जारी किए है कि प्रतिदिन ड्राइवर और कंडक्टर का ब्रीथ एनालाइजर टैस्ट करते रहे, कोई भी चालक शराब के नशे में पाया जाता है तो उसपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस बार स्कूली बसों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने कड़े निर्देश दिए है। जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्कूल का संचालन शुरू होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर स्कूली बसों की चैकिंग की जाएगी। चैकिंग के दौरान बसों के संचालन में कमी मिलती है तो जुर्माने और बस जप्ती की कार्रवाई होगी।
इनका कहना…
स्कूली बसों के संचालन के संबंध में नए दिशा निर्देश आए है। इसका पालन करने के लिए सभी निजी स्कूल संचालकों को चेक लिस्ट फार्म ई-मेल किए है। फार्म के माध्यम से बसों की जानकारी मांगी है।
अनुराग शुक्ला, जिला परिवहन अधिकारी, बैतूल



