MP News: मध्य प्रदेश में संपत्ति खरीदने-बेचने के नियम बदले, 1 तारीख से हो जाएंगे लागू, अभी जान लें पूरी अपडेट

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MP News: 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में संपत्ति खरीदने बेचने के नियम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के पंजीयन विभाग में संपदा 1 सॉफ्टवेयर,1 अप्रैल से बंद हो जाएगा। अब दस्तावेजों का पंजीयन संपदा 2 पर होगा। आपको बता दे की महा निरीक्षक पंजीयक अमित तोमर ने इसकी घोषणा कर दी है। संपदा2 कट ट्रायल चार जिलों में पहले ही किया गया था और 10 अक्टूबर से सभी जिलों में से शुरू कर दिया था लेकिन संपदा वन भी जारी था। लेकिन अब इसे पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है।

पूरी तरह से बंद हो जाएगा संपदा वन (MP News)

सामने जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से मध्य प्रदेश में केवल संपदा 2 से ही पंजीकरण और ई-स्टांपिंग का कार्य किया जाएगा।अब संपदा वन में सेवा प्रदाताओं को किसी भी तरह का नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। sampda 1 की क्रेडिट लिमिट का डेडलाइन 31 मार्च तक ही रखा गया है।

जानिए क्यों खास है Sampda-2

Sapmpda 2 में सर्वे नंबर डालते ही संपत्ति का रिकार्ड आ जाता है, इससे सर्च रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती।मोबाइल एप से ली गई जियो टैग्ड तस्वीर लोकेशन की सटीकता तय करती है।रजिस्ट्री की कॉपी PDF से तुरंत ईमेल, वाट्सऐप पर आती है।कई विभागों के साथ इलेक्ट्रानिक इंटीग्रेशन से सभी संपत्तियों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक आईडी जनरेट होती है।

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