ढाबे पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जप्त
बैतूल सिमाला प्रसाद के द्वारा जिले मे अवैध जुआ, सट्टा, शराब एवं स्थायी वारण्टियों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 7 मई को विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना आमला एवं आबकारी विभाग आमला द्वारा सयुक्त कार्यवाही करते हुये बस स्टैण्ड के पीछे शालीमार ढ़ाबा आमला मे दबिश दी गई। जहाँ पर दो व्यक्ति क्रमशः पीयूष पिता विजय अतुलकर उम्र 19 साल नि. बस स्टैण्ड के पीछे आमला एवं विशाल पिता विजय अतुलकर उम्र 27 साल नि. बस स्टैण्ड के पीछे आमला शालीमार ढ़ाबा का संचालन कर शराब विक्रय करते पाये गये तथा आरोपी विजय अतुलकर पिता रसिया अतुलकर नि. आमला पुलिस टीम को देखकर सकरी गलियों का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। विधिवत गवाहों के समक्ष उक्त शालीमार ढ़ाबा की तलाशी ली गई तो ढ़ाबे में तीन पेटी देशी मसाला मदिरा, तीन पेटी देशी प्लेन मदिरा, हंटर बीयर की 22 केन, हंटर बीयर की 6 बोतल, बोल्ट बीयर 16 केन, रायल चैलेंज शराब के 07 क्वार्टर, ओसी ब्लु शराब के 05 क्वार्टर, आईबी शराब के 04 क्वार्टर, एमडी कम्पनी के 20 क्वार्टर, रायल स्टैग के 12 क्वार्टर, रायल स्टैग के 02 बाटल मिले। नापतौल करने पर कुल शराब एवं बीयर 84 लीटर कीमती करीबन 36685 रूपये की होना पाई गई। आरोपीगण उक्त से शालीमार ढ़ाबा मे इतनी मात्रा मे शराब रखने एवं विक्रय करने के संबंध मे वैध लाइसेंस के बारे मे पूछने पर आरोपीगण पीयूष अतुलकर एवं विशाल अतुलकर के द्वारा कोई लाइसेंस नही होना बताया। आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय होने से विधिवत उक्त देशी विदेशी शराब व बीयरजप्त कर आरोपीगण को गिरप्तार किया गया। थाना वापसी पर आरोपीगण के खिलाफ अप.क्र. 355/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया है। फरार आरोपी विजय अतुलकर के खिलाफ पूर्व के कुल 06 प्रकरण पंजीबद्ध है जिनमें 03 प्रकरण आबकारी एक्ट के तहत है।
उक्त उल्लेखनीय कार्यवाही में निरी. संतोष पन्द्रे, उनि. राजेश वट्टी ( आब.), सउनि. एम.एल.गुप्ता, प्रआर. दिलीप झरबड़े, प्रआर. सुनील राठौर, प्रआर. बसंत उइके, प्रआर. सुखराम धुर्वे, महिला आर. इमला इवने, सै. प्रकाश , आर. हरिदास पाटिल( आब.), सै. जावेद खान( आब.), सै. मुकेश ( आब.) , आर. नागेन्र्आ सिंह, आर. नीरज, आर. बबलू, आर. रोहित सिंह की भूमिका रही।