करुणा अस्पताल को अवैध रूप से सोनोग्राफी मशीन बेचने वाले दो लोग गिरफ्तार
थाना कोतवाली बैतूल में दर्ज अपराध क्रमांक 311/2022 धारा 420 भादवि, गर्भ का चिकि, समा. अधि 1971 की धारा 3,4,5,6 एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 23 का फरियादी सीएमएचओ डाक्टर अशोक तिवारी द्वारा दिनांक 08.04.2022 को दर्ज कराया गया था.
मामले की जांच के लिए कोतवाली थाने से टीम गठित की गई प्रकरण की विवेचना के दौरान बीपीएल मेडीकल कंपनी भोपाल से अवैध सोनोग्राफी मशीन बेचने के संबंध में आरोपीगण संजय पिता प्रदीप सिन्हा उम्र 55 वर्ष निवासी भोपाल एवं विकास पिता इंद्रपति पांडे उम्र 30 वर्ष निवासी भोपाल को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक पूछताछ की गई. जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया. प्रकरण के दोनों आरोपीगणों को माननीय न्यायालय बैतूल पेश किया जाता है.