MP News: जनपद और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को सैलरी पर खास अपडेट, नए नियम होंगे लागू

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MP News: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के जनपद और ग्राम पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और मानदेय भुगतान के लिए अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी की राशि का उपयोग करने के लिए नए नियम को जारी किया है। यह नया नियम पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है और 20 जनवरी से इस नए नियम को राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी पर एक परसेंट एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाता था। आपको बता दे कि इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते के भुगतान के लिए होगा।

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सरकार के इस कदम से पंचायत संस्थाएं होगी मजबूत ( MP News )

सरकार के इस कदम से पंचायत संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूती मिलेगी इसके साथ ही पंचायत के विभिन्न कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। स्नेहा नियम के लागू होने के बाद अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी से प्राप्त राशि का मुख्य उपयोग जनपद पंचायत के कर्मचारियों के वेतन के लिए किया जाएगा। इसके साथी जनपद पंचायत के अधिकारियों के मानदेय का भी भुगतान इसी राशि से किया जाएगा।

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