National Highway Fee : नेशनल हाईवे पर चार्ज हुआ जीरो! इन वाहन चालकों को सरकार की बड़ी सौगात, जारी हुआ नोटिफिकेशन

National Highway Fee
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National Highway Fee : नेशनल हाईवे पर वाहनों पर लगने वाले चार्ज (National Highway Fee) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। परिवहन मंत्रालय की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन (Global Navigation Satellite System) भी जारी कर दिया गया है।

नियमों के मुताबिक यदि कोई वाहन एक दिन में 20 किलोमीटर से ज्यादा सफर करता है तो उसके हिसाब से अब असली चार्ज वसूला जाएगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा नेशनल हाईवे के शुल्क और कलेक्शन की दरों में संशोधन जारी कर नोटिफिकेशन शेयर किया है।

नए नियमों के अनुसार अब नेशनल परमिट वाले वाहन, किसी मकनिकल वाहन के चालक, मालिक या इंचार्ज, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थाई पुल, बाईपास या सुरंग के समान क्षेत्र का उपयोग करने पर जीरो शुल्क लगेगा। यह 20 किलोमीटर की यात्रा तक ही लागू होगा।

सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम (Global Navigation Satellite System) के अंतर्गत शुल्क संग्रह और यात्रा की दूरी को नापा जाएगा। यदि दिनभर की यात्रा 20 किलोमीटर से ज्यादा होगी तो उस हिसाब से ही चार्ज वसूल किया जाएगा।

National Highway Fee : नेशनल हाईवे पर चार्ज हुआ जीरो!

नेशनल हाईवे के शुल्क नियम 2008 को संशोधित किया गया हैं। अब नेशनल परमिट वाले वाहन के अलावा कोई मैकेनिक वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति हाईवे, स्थाई पुल, बाईपास और सुरंग के समान क्षेत्र का उपयोग करता हैं तो उसे जीरो शुल्क देना होगा। ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम के आधार पर शुल्क वसूला जाएगा।

यदि चालक एक दिन में 20 किलोमीटर तक की यात्रा करता है तो शुल्क नहीं लगेगा और यदि 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा की जाती है तो वास्तविक दूरी के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा।

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