Collector Action News: बड़ा एक्शन, दूध बेचने वालों पर धारा 144 लागू , जारी गाइडलाइन का करना होगा पालन अन्यथा होगी करवाई
Collector Action News: Big action, Section 144 imposed on milk sellers, follow the guidelines issued otherwise action will be taken

Collector Action News: घर-घर दूध बेचने वालों के लिए कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कलेक्टर ने दूध बेचने और डेयरी वालों पर धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही दूध बेचने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक जो दूध बेचने वाला गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देशों के मुताबिक दूध बेचने और डेयरी वाले के पास फैट व SNF मापक यंत्र होना आवश्यक है। यंत्र के माध्यम से ग्राहकों के कहने पर उनके सामने फैट SNF की मात्रा बतानी होगी। दूध बेचते समय मापक यंत्र साथ रखना आवश्यक है। दूध बेचने वालों को प्रतिदिन का रिकॉर्ड भी साथ रखना होगा जिसमें फैट भी अंकित होना चाहिए। कलेक्टर ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9406764084 जारी किया है। दूध में खराबी और मिलावट पाए जाने की स्थिति में इस नंबर पर दूध बेचने वालों की शिकायत की जा सकती है। इस आदेश के बाद दूध बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। यह आदेश केवल इंदौर शहर में कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है।

