चाकू से हमला कर युवक की कर दी थी हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

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ज्ञानू लोखण्डे बैतूल

  • बैतूल– चोपना थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या करने के मामले में बैतूल न्यायालय ने आरोपी तपन पिता शम्भू स्वर्णकार निवासी झोली नंबर 2 चोपना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजक नितिन मिश्रा ने बताया कि 13 फरवरी 2019 को रात 9.30 से 11.30 बजे के बीच आरोपी तपन पिता शंभू स्वर्णकार निवासी झोली नंबर-2 चोपना रेत की गाड़ियां देखने गया था। इस दौरान उसने मुकेश सरकार से गाली-गलौज कर उसे नाक और मुंह पर मारा। इसके बाद तपन वहां से चला गया। इसके बाद मुकेश ने कहा कि विवाद सुलझा लेते हैं तो तपन ने मोबाइल पर बात करते हुए उसे दुर्गा मंदिर के पास बुलाया।
    यहां मुकेश अपने साले राहुल विश्वास और तापसदास के साथ वहां पहुंचा। यहां तपन ने राहुल की कॉलर पकड़ कर झूमाझटकी की। मुकेश और रंजीत ने बीचबचाव किया तब तपन मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति को बिठाकर चला गया। रात करीब 11.30 बजे वह उसी व्यक्ति के साथ आया और अपनी जेब से लोहे का चाकू निकालकर राहुल को जान से मारने की नीयत से उसके पेट पर चाकू से हमला कर दिया।

    राहुल बचाओं-बचाओं चिल्लाते हुए भाग रहा था तो मुकेश सरकार बीच बचाव करने गया। इस पर तपन ने मुकेश सरकार के पेट में भी चाकू मार दिया। इससे उसके पेट से खून निकलने लगा। पेट मे चाकू लगने से राहुल के पेट की अंतड़ियां बाहर आ गई। राहुल को 100 डायल की सहायत से अस्पताल पहुंचते ही राहुल की मृत्यु हो गई थी। वही मुकेश का इलाज किया गया।

    इस मामले में लोक अभियोजक श्री मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की और सिद्ध किया कि आरोपी तपन के सिर पर खून सवार था। इस पर आरोपी को राहुल की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड और मुकेश सरकार की हत्या के प्रयास में धारा 307 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।

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