Betul News : बैतूल शहर के 7 किमी की परिधि में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

Betul News: Entry of heavy vehicles banned within 7 km radius of Betul city

Betul News : बैतूल। शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने, सडक़ सुरक्षा एवं विवाह समारोह के आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देश पर प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक बैतूल शहर की सीमा में भारी, मध्यम वाहन एवं ट्रेक्टर ट्राली शहर के 7 किमी की परिधी एलबी लॉन से तितली चौराह और भारत भारती, गौठाना, हमलापुर चौक से बैतूल शहर की और प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। कृषि उपज मंडी बडोरा उपज लेकर आने वाले वाहनों को मंडी के भीतर पहुंचने की छुट दी गई है। हालाकि भारी वाहन शहर के भीतर नहीं ला सकेंगे।

रेलवे रैक परिवहन में लगे भारी एवं मध्यम वाहनों के लिए भी शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी तय किए हैं। रामबोली चौक और तितली चौराहा से नागपुर, मुलताई, बैतूल बाजार, आठनेर, चिचोली और घोड़ाडोंगरी की ओर जाने वाले वाहनों को एनएच-47 कोसमी सोनाघाटी मार्ग से शहर में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, सदर ओवरब्रिज के पास गंज और रामनगर की ओर जाने वाले हल्के वाहनों को ओवरब्रिज का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। उन्हें तितली चौराहा, एनएच-47 सोनाघाटी और भारत भारती मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नई यातायात व्यवस्था का पालन करें, ताकि शहर में जाम की स्थिति से बचा जा सके और आमजन को सुविधा मिल सके।

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