MP News: एमपी में शराब को लेकर नए नियम, नीति में हुआ बदलाव, अब इन पर होगी कार्यवाही

MP News: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई आबकारी पॉलिसी लागू की गई है जिसके अंतर्गत शराब बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। POS मशीन के बिना शराब नहीं मिलेगी इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी और कुछ जगह पर शराब के दुकानों को शिफ्ट करने का सरकार ने फैसला लिया है।
शराब के रेट में हो सकती है बढ़ोतरी ( MP News )
वहीं दूसरी तरफ उम्मीद है कि शराब के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि दुकान बंद होने से सरकार दाम बढ़ाकर टैक्स की भरपाई करेगी। अब बार और रेस्टोरेंट में शराब बेचने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
धार्मिक स्थानो पर नहीं बिकेगी शराब
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई आबकारी नीति 2025 लागू कर दिया गया है और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत राज्य के 19 धार्मिक शहरों और काशन में शराब की दुकान बंद कर दी जाएंगे और यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम धार्मिक भावनाओं के सम्मान और सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है हालांकि इससे राजस्व का नुकसान हो सकता है। सरकार ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को अनिवार्य कर दिया है।
शराब बिक्री पर सख्त निगरानी रखेगी सरकार
कर के द्वारा अब शराब के दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए POS मशीन लगवाई जाएगी और हर दुकान पर इस मशीन को रखना जरूरी कर दिया गया है इसके साथ ही अगर कोई दुकानदार पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बिना शराब बेचता है तो उसे 25000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और अगर बार-बार नियम को तोड़ा जाता है तो जुर्माना बढ़ जाएगा।
लाइसेंस के नियमों में हुआ बदलाव
नहीं आबकारी नीति के अंतर्गत लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को बदल दिया गया है और अब ठेकेदार आई बैंक की गारंटी जमा किए बिना लाइसेंस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब शराब का ठेका लेना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा।
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