MP Board exam: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के बदले नियम, पेपर में एक गलती से होगी इतने साल की जेल

MP Board exam: मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होने वाली है और बोर्ड परीक्षा के लिए की जा रही है। इस बार पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त नियम बनाया गया है। आयोग के द्वारा 20 से अधिक सोशल मीडिया पर सक्रिय ग्रुपों की पहचान की गई है जो प्रश्न पत्र वायरल करते हैं और अगर कोई भी आरोपी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल का जेल होगा इसके साथ ही ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

बोर्ड परीक्षा को लेकर विभाग हुआ अलर्ट ( MP Board exam ) 

शिक्षा विभाग ने परीक्षा की सुरक्षा को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है और खासकर उन लोगों को लेकर ज्यादा सब तेरा भैया अपनाया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक करते हैं। शिक्षा विभाग ने इस बार फैसला किया है कि साइबर क्राइम टीम के साथ मिलकर प्रश्न पत्र वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

टीचर्स पर रखी जाएगी नजर

साइबर क्राइम टीम के द्वारा टीचर्स और कर्मचारियों पर भी नजर रखी जाएगी और अगर कोई भी प्रश्न पत्र लिख करता है तो उसे परीक्षा अधिनियम 1937 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा और उसे 3 साल तक सजा सुनाई जाएगी साथ ही ₹5000 जुर्माना किया जाएगा।

Also Read:Betul Today News: बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, जारी की गई यह एडवाइजरी

सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र अक्षर वायरल होता है जिस पर शिकंजा करने के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने पांच सदस्य समितियां का गठन किया है जो कि सोशल मीडिया के इन ग्रुप पर नजर रखेगी। संभाग के मुख्यालय के द्वारा भी ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी इसके साथ ही जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है जिसमें शिक्षा अधिकारी कलेक्टर और अन्य विभाग के शिक्षा अधिकारी मिले रहेंगे।

Also Read:MP News: मप्र में जल्द बनेगी 5 नई तहसील, जिले का पुनर्गठन करने की चल रही तैयारी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button