कोरोना का नही टला खतरा, पाबंदियों में नहीं मिली छूट
मप्र में अभी लागू हैं यह पाबंदियां
- शादी समारोह में 250 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
- शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
- रात 11 से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू।
- सभी प्रकार के मेले (धार्मिक और व्यावसायिक) प्रतिबंधित किए गए।
- रैली और जुलूस पर लगाई रोक।
- राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि आयोजनों में 250 व्यक्तियों की सीमा तय की गई।
- बंद हॉल में 50 हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति के ही आयोजन की शर्त लागू की गई।
- खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर रोक लगाई। दर्शकों को बैन किया।
- थिएटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, क्लब, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज, मॉल, दुकान पर जाने के लिए दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया।
- यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता मिले, तो उसके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाए।
- (भास्कर न्यूज)