कोरोना का नही टला खतरा, पाबंदियों में नहीं मिली छूट

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भोपाल- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह 11 बजे कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। बैठक में प्रदेशभर की स्थिति का आकलन किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने लगी है। इसको लेकर कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने बताया कि पाबंदियों को लेकर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। इससे पहले एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। फिर सीएम शिवराज बैठक लेंगे।सीएम शिवराज के निर्देश पर प्रदेश में 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए हैं। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोल दिया गया है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि कोरोना को लेकर यही स्थिति बनी रही, तो पाबंदियां जल्द ही कम की जा सकती हैं।

मप्र में अभी लागू हैं यह पाबंदियां

  • शादी समारोह में 250 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
  • शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
  • रात 11 से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू।
  • सभी प्रकार के मेले (धार्मिक और व्यावसायिक) प्रतिबंधित किए गए।
  • रैली और जुलूस पर लगाई रोक।
  • राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि आयोजनों में 250 व्यक्तियों की सीमा तय की गई।
  • बंद हॉल में 50 हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति के ही आयोजन की शर्त लागू की गई।
  • खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर रोक लगाई। दर्शकों को बैन किया।
  • थिएटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, क्लब, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज, मॉल, दुकान पर जाने के लिए दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया।
  • यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता मिले, तो उसके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाए।
  • (भास्कर न्यूज)

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