लंपी वायरस के चलते पशु हाट बाजारों पर लगाया प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में पशु मेला, पशु हाट बाजारों एवं जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन पर को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही अन्य जिलों/राज्यों से जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। पशुपालकों द्वारा पशुओं को जंगलों/सार्वजनिक स्थलों पर चराई हेतु एवं सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने हेतु छोडऩे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश 13 सितंबर 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।