Indian Railway News : ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, टिकट रद्द करने को लेकर बदलेंगे नियम
Indian Railway News: Important news for people traveling by train, rules regarding ticket cancellation will change

Indian Railway News : भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर बड़े बदलाव किए हैं, जिससे यात्रियों के साथ-साथ दलालों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि नए नियम चरणबद्ध तरीके से 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू किए जाएंगे।
नए नियमों के अनुसार, अब अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे के भीतर टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी यदि आपकी ट्रेन शाम 6 बजे है, तो आपको सुबह 10 बजे से पहले टिकट कैंसिल करना होगा, तभी पैसे वापस मिल सकेंगे।
इससे पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी, जिसमें यात्रियों को 50% तक रिफंड मिल जाता था। हालांकि, नए नियम में 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को अब भी 50% राशि वापस मिलेगी।
रेलवे ने यात्रियों को एक और राहत देते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में भी ढील दी है। अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने से पहले तक ही सीमित थी।
रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य टिकटों की जमाखोरी करने वाले एजेंटों और दलालों पर रोक लगाना है, ताकि आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके।

