MP News : एमपी में होली के अवकाश को लेकर सरकार ने जारी किए नए आदेश, देखे संपूर्ण जानकारी
MP News: Government issues new orders regarding Holi holiday in MP, see complete information

MP News : मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने होली के अवसर पर 4 मार्च 2026, बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में मंत्रालय, वल्लभ भवन से संशोधित अधिसूचना जारी की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन द्वारा पूर्व में 29 दिसंबर 2025 को वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाश सूची में होली का पर्व 3 मार्च 2026 को अंकित था। उपयुक्त सर्वमान्य जानकारी के आधार पर अब होली का पर्व 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अवकाश तिथि में संशोधन किया गया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि 4 मार्च 2026 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (धारा 25) के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश राज्य शासन के सभी कार्यालयों एवं संस्थानों पर लागू होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों, कार्यालयों एवं अधिकारियों को आदेश की प्रति प्रेषित कर दी है तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए हैं।अब प्रदेशभर में होली का पर्व 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश के साथ मनाया जाएगा।




