Betul News : ग्राम सिरडी में किसान की हत्या करने वाले 2 आरोपियों आजीवन कारावास और एक आरोपी को 7 वर्ष की सजा
Betul News: Two accused of killing a farmer in village Sirdi were sentenced to life imprisonment and one was sentenced to 7 years imprisonment.
Betul News : बैतूल जिले के थाना मुलताई क्षेत्र में वर्ष 2020 में घटित एक जघन्य हत्या कांड में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस चिन्हित प्रकरण में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और एक आरोपी को 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
घटना का विवरण:
दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को सिरडी निवासी आनंदराव देशमुख खेत से लौटते समय लापता हो गए थे। अगले दिन उनके पुत्र निकलेश देशमुख ने थाना मुलताई में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान संदिग्ध प्रमोद मगरदे से पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा हुआ।
प्रमोद ने बताया कि पिछली एक रंजिश के चलते उसने अपने पिता भीमराव मगरदे और भाई दिलीप के साथ मिलकर आनंदराव की हत्या की योजना बनाई थी। तीनों ने मिलकर पहले आनंदराव को घर में खींचकर ले गए, फिर रस्सी से बांधकर लोहे की दराती से वार किया और गले में गमछा व रस्सी लपेटकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर बैलगाड़ी से ग्राम पीपलपानी ले जाकर कुएं में फेंक दिया गया।
न्यायालयीन कार्रवाई:
जांच पूरी कर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध IPC की धारा 364, 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय, मुलताई ने 9 अक्टूबर 2025 को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाया।
सजा का विवरण:
- प्रमोद पिता भीमराव मगरदे, निवासी सिरडी – आजीवन कारावास
- भीमराव पिता गंदाजी मगरदे, निवासी सिरडी – आजीवन कारावास
- दिलीप पिता भीमराव मगरदे, निवासी सिरडी – 7 वर्ष का सश्रम कारावास
प्रशंसनीय भूमिका:
इस प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन श्री सत्यप्रकाश वर्मा के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमति मालिनी देशराज ने प्रभावी पैरवी की।
थाना प्रभारी श्री देवकरण डहरिया, विवेचक उपनिरीक्षक श्री उत्तम मस्तकार, कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षक स्वाति शर्मा और प्रधान आरक्षक अजय हाथिया की भूमिका सराहनीय रही।
बैतूल पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व प्रभावी जांच के चलते न्यायालय से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।



