Driving License: आरटीओ ऑफिस का नहीं लगाना होगा चक्कर, घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए क्या है प्रक्रिया

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Driving License: गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाएंगे तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें RTO ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। आप चाहे तो घर बैठे भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। यह लाइसेंसी आपको गाड़ी चलाने की अनुमति देता है और इसकी वैधता 6 महीने तक होती है इसके बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए फीस

लर्निंग लाइसेंस के आवेदन शुल्क – 790 रुपए
ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन शुल्क – 2350 रुपए

इस तरह कर सकते हैं घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई

परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।

वेबसाइट पर “Online Services” पर क्लिक करें।

इसके बाद “Driving License Related Services” का ऑप्शन दिखाई देगा।

यहां पर “Apply for Learner License” लिंक पर क्लिक करें।

एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जानकारी सही-सही भरें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र, और जन्म प्रमाणपत्र स्कैन करके अपलोड करें।

ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करें।

ऑनलाइन टेस्ट

ट्रैफिक नियमों पर आधारित एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जिसमें 10-15 सवाल होंगे। टेस्ट पास करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा।

लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिन बाद और 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

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