2 किलो गांजे के साथ पकड़े गए युवक को न्यायालय से मिली जमानत, अधिवक्ता अनुराग मिश्रा ने की पैरवी

आरोपी को मिली जमानत
  • बैतूल– चिचोली थाना क्षेत्र के लंगडाढाना मलाजपुर निवासी युवक को गांजे के साथ पकड़ा था। बुधवार को न्यायलय ने आरोपी को जमानत दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार
    पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यवाही के दौरान थाना चिचोली पुलिस के द्वारा ग्राम मलाजपुर निवासी राजन पिता बाबू यादव उम्र 40 साल निवासी लंगडाढाना मलाजपुर के घर पर दबिश देकर मकान के पीछे बनी टपरी से करीब 2 किलोग्राम गांजा जप्त किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 229/22 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का अफराध कायम कर आरोपी राजन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया गया। आरोपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग मिश्रा और दिनेश नागले ने पैरवी की। अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी जिससे सहमत होकर न्यायालय सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस बैतूल के द्वारा राजन यादव को जमानत दे दी है।
    पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग मिश्रा

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